उत्तर प्रदेश. पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से राजकोष पोर्टल की शुरूआत की गई है। अब कोई भी उम्मीदवार कहीं से चुनाव शुल्क यानी जमानत राशि को राजकोष पोर्टल पर जमा कर सकते है। चुनाव में अभी तक जमानत राशि जमा करने के लिए बैंक जाना पड़ता था। इसको लेकर काफी दिक्कते होती थी, पर इस बार चुनाव आयोग ने ऑनलाइन जमानत राशि जमा करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव में चारों पदों की अलग-अलग जमानत धनराशि निर्धारित है। मतदान से पहले उम्मीदवार को जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करना होगा। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य की जमानत राशि 500, प्रधान और बीडीसी के लिए दो हजार और जिला पंचायत सदस्य को पांच हजार रुपये जमानत धनराशि के रुप में जमा करना होगा। द
ऐसे जमा करें जमानत धनराशि
रोजकोष पोर्टल पर जाकर पे विड्राल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। डिपोजिट प्राइड को एनवल रहने दें। इसके बाद सिविल जमा पंचायत चुनाव को सेलेक्ट करें। इसी क्रम में जिला, तहसील, ब्लाक आदि को अपने ऐरिया के अनुसार सेलेक्ट करें। अपना कोषगार सेलेक्ट करें। पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार नाम, पता व राशि भरे। साथ ही अंत में पेमेंट मोड को सेलेक्टर कर पेमेंट करें और चालान प्रिंट करें। वरिष्ठ कोषाधिकारी रेनु बौद्ध ने बताया पंचायत चुनाव में जमानत धनराशि को ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसको लेकर राजकोष पोर्टल शुरू किया गया है। इसको प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है, ताकि उम्मीदवार ऑनलाइन जमानत राशि जमा कर सकें।




