गाजीपुर. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक 2019 लोकसभा चुनाव के समय के तत्कालीन सीओ, तीन थानाध्यक्ष, के साथ ही 18 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि सीओ के द्वारा एक ग्राम प्रधान को चुनाव से संबंधित कुछ धमकियां दी गई थीं। वादी द्वारा इसका ऑडियो वायरल कर देने के बाद आरोपियों द्वारा एक माह बाद वादी के खिलाफ घर में घुसकर कार्रवाई की गई।
वादी के वकील संजय राय ने बताया कि आरोप है कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से एक दिन पहले की घटना है। जमानियां थानाक्षेत्र के ढड़नी भानुमल राय के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र यादव को चुनाव को प्रभावित करने से संबंधित धमकियां दी गई थीं। इसका ऑडियो वादी धर्मेंद्र सिंह ने वायरल कर दिया था। इससे नाराज होकर एक महीने बाद तत्कालीन जमानियां सीओ 13/14 जून 2019 की रात को जमानियां सीओ, सुहवल, नगसर और रेवतीपुर थाना प्रभारी व फोर्स के साथ उनके गांव पर धमके और दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुस गए।
इसके बाद धर्मेंद्र सिंह यादव द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज की गई थी। मामला न दर्ज किये जाने के बाद सीजेएम के यहां 156(3) के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया था। सीजेएम कोर्ट ने परिवाद स्वीकार करते हुए तत्कालीन जमानियां सीओ कुलभुषण ओझा, अजित पाण्डेय तत्कालीन थानाप्रभारी नगसर हाल्ट, कृष्ण लाल मिश्र तत्कालीन थानाध्यक्ष रेवतीपुर, विवेक कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन थानाध्यक्ष दिलदारनगर के साथ ही 18 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।



