फिरोजाबाद डीएनएम न्यूज़ स्टेट हेड / रामवीर सिंह विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग संयुक्त तत्वाधान के तहत उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व हरवीर सिंह, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के निर्देशानुसार आज दिनांक 27-07-2023 को पंचायत घर उसायनी, तहसील टूण्डला, फिरोजाबाद पर यजुवेन्द्र विक्रम सिंह, सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद की अध्यक्षता में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर महिला के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया,इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के सचिव श्यजुवेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के संरक्षण हेतु बनाये गये कानून के प्रचार-प्रसार हेतु 12 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक विभिन्न तहसीलों में 3 शिविरों का आयोजन किया जाना है। जिसमें से तृतीय शिविर पंचायत घर उसायनी, तहसील टूण्डला, फिरोजाबाद पर आयोजित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के शुभ अवसर पर प्राधिकरण के सचिव, यजुवेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राधिकरण के सचिव द्वारा महिलाओं के हितार्थ जो संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, सम्पत्ति अधिकारों, विधिक सहायता, प्री एवं पोस्ट अरेस्ट के अधिकारों, जमानती व अजमानती कानूनों के बारे में, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971, प्रसव पूर्व निदान तकनीक संशोधन अधिनियम 2002 के बारे में बिस्तार से बताया एवं महिलाओं के हित में चलायी जा रही योजनाओं के बारे में बताने के लिए अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को बुलाया गया। इसी क्रम में बताया कि वैवाहिक विवादों मुख्यतः पति पत्नी से सम्बन्धित मामलों में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष का यह दायित्व है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संचालित मध्यस्था केन्द्र में सुलह समझौते के लिए प्रयास करे। ऐसे मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा- निर्देश के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से दो माह तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। मध्यस्था केन्द्र की आख्या के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही विवेचना आदि किया जाना चाहिए।
उक्त कार्यक्रम में सत्येन्द्र कुमार, उपजिलाधिकारी टूण्डला ने शासन द्वारा संचालित महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं एवं अधिकारों के बारे में बताया। मुकेश शर्मा, सदस्य उपभोक्ता संरक्षण फोरम फिरोजाबाद द्वारा महिलाओं के उपभोक्ता फोरम सम्बन्धी समस्यायों एवं उनके समाधान के बारे में बताया गया। सुश्री अनम आकाशा, महिला कल्याणकारी अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा महिला कल्याणकारी योजनाओं, सुमंगला योजना एवं अन्य महिला हितार्थ योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। लियाकत अली, नामिका अधिवक्ता/रिसोर्स पर्सन द्वारा पोक्सो अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया गया एवं अरबिन्द कुमार बघेल, नामिका अधिवक्ता / रिसोर्स पर्सन ने घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी महिलाओं को दी। जिला सूचना अधिकारी फिरोजाबाद दया शंकर एव कार्यक्रम का संचालन मुकेश शर्मा, सदस्य उपभोक्ता संरक्षण फोरम फिरोजाबाद ने किया। उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाये जाने में कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक उमेश चन्द्र तथा श्रीमती बृजेश कुमारी एडवोकेट ग्राम प्रधान उसायनी फिरोजाबाद व परा विधिक स्वयं सेवक पंकज चतुर्वेदी, राजकुमार, राकेश, बिजेन्द्र, राजकुमार, सुश्री श्रुति जैन, श्रीमती ममता जैन, श्रीमती नीलम दुबे व सुश्री दीपिका द्वारा सहयोग दिया गया



