शुक्रवार को केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की मंजूरी के बाद इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया गया है। अब सरकार ने जनता से इस पर सुझाव मांगे हैं। 18 फरवरी 2025 तक लोग अपनी राय दे सकते हैं। सुझाव मिलने के बाद सरकार इन पर चर्चा करेगी। अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो MyGov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं।
बच्चों के सोशल मीडिया पर अकाउंट के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी
इस ड्राफ्ट में बच्चों के सोशल मीडिया पर मौजूदगी को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। इसके तहत, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए अपने माता-पिता की सहमति लेनी होगी। बच्चों और दिव्यांगों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने पर जोर दिया गया है।
नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
यदि कोई संस्थान गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वही संस्थान दूसरी बार नियम तोड़ता है, तो जुर्माना बढ़कर 500 करोड़ रुपये हो जाएगा
ड्राफ्ट के मुताबिक, उपभोक्ता यह तय कर सकेंगे कि उनकी कितनी जानकारी इस्तेमाल की जाए और कितने समय के लिए। उपभोक्ता किसी भी कंपनी से अपना डेटा हटाने की मांग भी कर सकते हैं।
नाम गोपनीय रखे जाएंगे
सरकार ने इस ड्राफ्ट को जनता की राय के लिए साझा किया है, लेकिन सुझाव देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा।




