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Lucknow : समक्ष मॉडल प्रिजन एक्ट-2023 के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण में बोले सीएम योगी कारागारों को सुधार गृह के रूप में स्थापित किया जाए

लखनऊ ( DNM NETWORK) : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  के समक्ष गुरुवार को  उनके सरकारी आवास पर मॉडल प्रिजन एक्ट-2023 के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री  ने कारागार सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि कारागारों को ‘सुधार गृह’ के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने प्रदेश के नए प्रिजन एक्ट को तैयार करने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया।  योगी आदित्यनाथ ने जेलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर कड़ी सजा का नियम बनाने के निर्देश दिए । साथ ही, कुख्यात आतंकियों और शातिर अपराधियों की गहन निगरानी के लिए हाई सिक्योरिटी बैरक बनाने के भी निर्देश दिए ।  कारागार विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि जेलों को ”सुधार गृह” के रूप में स्थापित किया जाए। साथ ही, प्रदेश के नए प्रिजन एक्ट तैयार करके लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जेल अधिनियम 1894 और कैदी अधिनियम 1900 आजादी के पूर्व से प्रचलन में हैं। भविष्य के दृष्टिगत नया अधिनियम लागू करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने हाल ही में मॉड्ल प्रिजन अधिनियम 2023 तैयार किया है। यह कैदियों के सुधार तथा पुनर्वास की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इसके अनुरूप प्रदेश का नया प्रिजन एक्ट तैयार किया जाए। कैबिनेट ने विगत दिनों नई जेल मैन्युअल को अनुमोदित किया है। जेल सुधारों की ओर यह महत्वपूर्ण प्रयास है। कैदियों का सुरक्षा मूल्यांकन, शिकायत निवारण, कारागार विकास बोर्ड, कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव एवं महिला कैदियों व ट्रांसजेंडर आदि के लिये अलग आवास का प्रावधान जैसी व्यवस्था लागू की जाए।
बैठक के दौरान सीएम ने कहा  कारागारों में तकनीक का अधिक प्रयोग किया जाए। बंदियों के प्रवेश एवं निकास ई-प्रिजन के माध्यम से कराये जा रहे हैं। प्रिजनर्स इनफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, ई-अभिरक्षा प्रमाण-पत्र, पुलिस इंटेलिजेंस सिस्टम भी लागू है। जेलों में 4200 से अधिक सीसीटीवी लगे हैं, जिसकी निगरानी मुख्यालय में स्थापित वीडियोवॉल से की जाती है। इस पर एलर्ट के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरों को वीडियोवॉल से इंटीग्रेट कर मॉनिटरिंग हो।