गोंडा करनैलगंज ( प्रिंस कुमार,जिला संवाददाता):- नौकरी दिलाने के नाम पर हो गया बड़ा कारनामा मामला तहसील करनैलगंज से जुड़ा हुआ है। जहां शिवाकांत गोस्वामी पुत्र श्री राम कृपाल गोस्वामी निवासी काशीपुर नैनुआ जगन्नाथपुर थाना कोतवाली करनैलगंज जनपद गोंडा का निवासी है एवं विपक्षी अरविंद गोस्वामी पुत्र हौसला प्रसाद निवासी कोचा कासिमपुर थाना कर्नलगंज जनपद गोंडा का निवासी है। वर्ष 2019 में विपक्षी अरविंद गोस्वामी ने पीड़ित व्यक्त शिवाकांत गोस्वामी से कहां कि यदि तुम्हें विद्युत विभाग में संविदा पर नौकरी करनी है तो अपनी शैक्षिक अभिलेख आधार कार्ड, पैन कार्ड, व सारे डाक्यूमेंट्स दे दीजिए। प्रार्थी विपक्षी के बातों में आकर अपने सभी मूल अभिलेख दे दिया . करीब 15 दिन बाद सभी मूल अभिलेख प्रार्थी को वापस कर दिए कई दिनों बाद प्रार्थी के मोबाइल पर विपक्षी अरविंद गोस्वामी द्वारा फोन करके कहा जाता है कि नौकरी हेतु तुम्हारा अभिलेख संबंधित विभाग में संलग्न किया गया है। तुम्हारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है उसको बता दो प्रार्थी ने अपने मोबाइल में आई हुई ओटीपी विपक्षी को बता दिया उसके बाद प्रार्थी द्वारा पूछने पर विपक्षी करोना के नाम पर टालमटोल करता रहा दिनांक 14/12/ 2020 को प्रार्थी के घर पर डाक द्वारा एक पथ आया जिससे खोलने पर प्रार्थी का नाम व पता अंकित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दो पन्ने का पत्र आया जिसमें लिखा हुआ था की आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट उपलब्ध कराएं जबकि प्रार्थी द्वारा कभी कोई जीएसटी बनवाई नहीं है और ना ही कोई फार्म बनवाया गया है तथा ना तो किसी प्राइवेट अथवा सरकारी संस्था को अप्लाई की गई है प्रार्थी यह पत्र लेकर घबरा गया दिनांक 21:12 2022 को राज्य सरकार विभाग गोंडा में आकर फर्म के बारे में जानकारी ली जहां मौजूद असिस्टेंट कमीशन द्वारा बताया गया कि यह पत्र केंद्रीय इनकम टैक्स विभाग का है यहां से हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं यदि आप अपना बचाओ चाहते हैं तो जाकर संबंधित थाने में अभिलेख पंजीकृत कराएं प्रार्थी संबंधित थाना करनैलगंज गया जहां पर शिकायती पत्र दिया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे प्रार्थी डरावा सहमा हुआ था क्योंकि मामला करोड़ों का था जिस से प्रार्थी शिवाकांत को दूर-दूर तक भनक ना थी। जब शिकायतकर्ता शिवाकांत गोस्वामी पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के पास गया तो पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित की पूरी बात सुनी और एफ आई आर के आदेश दे दिए।
