लखनऊ :हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आज बड़ा फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव बिना देरी के जल्द से जल्द कराए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने OBC आयोग का गठन किया, फ़ैसले के विरूद्ध SC जाएगी राज्य सरकार
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं अपना दल ने कहा कि OBC वर्ग के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नगरीय निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद फौरन ट्वीट कर कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा,परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा!

अपना दल ने भी नगरीय निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ट्वीट कर कहा कि OBC आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम इस संदर्भ में माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना दल ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

नगर विकास मंत्री ए0के0 शर्मा ने कहा बिना ओबीसी आरक्षण की नहीं होंगे यूपी में निकाय चुनाव जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा प्रदेश की योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के पक्ष में 05 दिसंबर,2022 को जारी अधिसूचना में प्रदेश के ओबीसी को दिया गया था सभी पदों पर 27% का आरक्षण-



