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मुख्तार अंसारी के वकील के विरोध पर नहीं दाखिल हो सकी चार्जशीट,जानिए मामला

डीएनएम न्यूज़ नेटवर्क आजमगढ़
डीएनएम न्यूज़ नेटवर्क आजमगढ़

आजमगढ़. छह फरवरी 2014 की शाम को आजमगढ़ के ऐराकला गांव में ठेकेदारी के विवाद में हुई एक मजदूर की हत्या और दूसरे के घायल होने के मामले में गाजीपुर के माफिया मुख्तार अंसारी समेत गिरोह के 11 सदस्यों पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की जांच पूरी करके सोमवार को विवेचक ने गैंगेस्टर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। मुख्तार के वकील के विरोध के चलते आज चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी। अब 22 सितंबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी।

बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी समेत गिरोह के 11 सदस्यों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना कर रहे क्राइम ब्रांच स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक प्रशांत श्रीवास्तव ने कुल करीब 11 सौ पन्ने की रिपोर्ट तैयार किया। जिसमें सभी आरोपियों का संपूर्ण विवरण है। सोमवार को निर्धारित समय पर पुलिस टीम चार्जशीट लेकर गैंगेस्टर कोर्ट पहुंची। कुछ आवश्यक कोरम को पूरा करने में समय लग गया। दोपहर के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट को दाखिल किया। कोर्ट में मौजूद मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लल्लन सिंह ने आपत्ति दर्ज करते हुए अदालत को बताया कि इस घटना में पहले नौ आरोपी थे, बाद में दो आरोपियों का नाम बढ़ा है। यह नाम किन परिस्थितियों में बढ़ा है।

पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट की कापी एक सेट में है। जबकि इस चार्जशीट की एक-एक कापी सभी आरोपियों को भेजना है। ऐसे में चार्जशीट पर अभी संज्ञान नहीं लिया जा सकता। हमको लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। अधिवक्ता लल्लन सिंह के तर्कों का सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी और विनय मिश्रा ने विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 सितंबर का दिन निर्धारित किया। अब पुलिस चार्जशीट के सभी 11 सौ पन्नों की अलग-अलग सेटों में कुल 11 कापी तैयार करने के बाद कोर्ट में दाखिल करेगी।