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लखनऊ विकास प्राधिकरण व UPNEDA के बीच एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाए जाने हेतु किया गया MOU। व्यवसायिक भवनों में ECBC की गाइडलाइंस का अनुपालन करना होगा अनिवार्य। आम जनता को भी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाए जाने हेतु किया जाएगा जागरूक। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाए जाने पर दी जाएगी 5 स्टार रेटिंग।

लखनऊ विकास प्राधिकरण व UPNEDA के बीच MOU हस्ताक्षर निष्पादन की कार्यवाही की गई।

नवीन प्राधिकरण भवन गोमतीनगर के द्वितीय तल स्थित मसूद हॉल में सम्पन्न हुआ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं यूपी नेडा के बीच इस एमओयू के माध्यम से इस बात की सहमति बनी है कि ब्यूरो आफ एनर्जी इंसफिशिएंसी की गाइड लाइन के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नई बिल्डिंग में ऊर्जा संरक्षण के प्रावधान किए जाएंगे तथा फाइव स्टार रेटिंग हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा।

व्यवसायिक भवनों में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 से लागू किया गया है। जिसके अनुसार इस प्रकार के सभी बिल्डिंगों में ईसीबीसी नार्म्स का पालन किया जाना अनिवार्य है। आवासीय भवनों हेतु ईसीबीसी को लागू किया जाना अनिवार्य नहीं है, किंतु ऊर्जा के संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन के दृष्टिगत आम जनता एवं प्राइवेट बिल्डर्स को इस बात के लिए जागरूक किया जाएगा कि वह अपने भवनों के निर्माण हेतु ईसीबीसी के मानकों का अनुपालन करें। मानकों के अनुपालन से विद्युत बिलों में काफी कटौती होगी एवं पर्यावरण के लिए धनात्मक परिणाम होंगे।