१. बाम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 लोगों की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।
२. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी भी कर दिया।
३. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।
जिसने मुंबई के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया था। हमले में 180 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
यह फैसला उस आतंकवादी हमले के 19 साल बाद आया है।





