सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद कई सालों तक मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि वो मुआवजा रोक ले।*सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा कि वह 1986 में अधिग्रहित की गई भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य पर भुगतान करे, बिना किसी मोल भाव के।
