गौंडा

Gonda : कोटा वितरण में नियम पूछने पर सचिव उमेश द्विवेदी ने कहां कोई मानक नहीं है अनपढ़ भी बन सकते हैं कोटेदार

गोंडा (प्रिंस कुमार,जिला संवाददाता),-मामला विकासखंड हलधर मऊ ग्राम पंचायत धमसडा़ का है। जिसमें सरकारी राशन वितरण दुकान के चयन प्रक्रिया में अनियमितता व पक्षपात के संबंध में पूर्णिमा चौधरी ने खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। और ग्राम पंचायत धमसडा़ विकासखंड हलधर मऊ तहसील करनैलगंज जनपद गोंडा के प्राथमिक विद्यालय धमसड़ा मैं बैठक बुलाई गई। जिसमे‌ ना तो सभी ग्रामीणों को सूचित किया गया। और ग्राम पंचायत में संचालित सिर्फ वैभव स्वयं सहायता समूह को सूचना दी गई। व अन्य समूह बेखबर रहे। और मौके पर उपस्थित ग्राम पंचायत अधिकारी उमेश द्विवेदी व ए डी ओ आई एस बी के अलावा कोई भी विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं था। ग्राम प्रधान व सचिव और ए डी ओ आई एस बी के मनमानी से केवल एक स्वयं सहायता समूह नारायणी एस एच जी के एक महिला माया देवी पत्नी लल्लू का ही चयन ग्राम प्रधान व प्रतिनिधि और आए हुए अधिकारी के दबाव में प्रस्ताव भेजा गया जो कि नियम के विरुद्ध हैं। क्योंकि जिस का प्रस्ताव भेजा गया वह महिला निरक्षर है जबकि नियमानुसार आवेदक को हाई स्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है। समूह के अलावा दो और आवेदन आया जिसमें महिलाएं अनुसूचित जाति की साक्षर महिला थी। इन प्रस्ताव को ग्राम पंचायत अधिकारी उमेश द्विवेदी द्वारा दरकिनार करते हुए निराधार महिला का प्रस्ताव पर सहमति जताई गई। जब इस संबंध में डीएसओ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोटा चैन में हाई स्कूल अनिवार्य है और खंड विकास अधिकारी ने सही चयनित प्रक्रिया का आश्वासन दिया। इन सब कमियों को देखते हुए यह साफ पता चल रहा है कि कोटा चयनित में आए हुए अधिकारी कहीं ना कहीं नियम के विरुद्ध चयनित प्रक्रिया को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं