उत्तर प्रदेश की सरकार ने डॉक्टरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव के मुताबिक आदेश में साफ कहा गया है कि पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी।
यदि बीच में नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक करोड़ रुपये की धनराशि यूपी सरकार को अदा करनी होगी। अधिकारियों को कहना सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने नीट में छूट की व्यवस्था की है।



