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Breaking : उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत 3 को आजीवन कारावास, सभी दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना

43 साल में पहली बार हुई अतीक अहमद को सजा

17 साल पुराने अपहरण कांड मे मिली सज़ा

अतीक समेत तीनों को मिली उम्रकैद की सजा

उमेश पाल केस में अतीक को मिली उम्रकैद की सजा

हनीफ और दिनेश को मिली उम्रकैद की सजा

अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज

राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल की वजह से अतीक सजा पाने से बचता रहा

योगी सरकार में दर्ज हुए मामलों में तेज पैरवी की वजह से हुई अतीक को सजा

सत्ता की मिलीभगत की वजह से आजतक नहीं हो रही थी अतीक को सजा

पिछली सरकारों में अतीक पर दर्ज मुकदमे लिए जाते थे वापस

पिछली सरकारों में सत्ता और बाहुबल का चलता था साम्राज्य

राजनीति व अपराधीकरण के गठजोड़ की वजह से अतीक को नहीं होती थी सजा

6 वर्ष के सुशासन वाली सरकार ने अपराध और सत्ता का गठजोड़ तोड़ अतीक को दिलाई सजा

अतीक को सजा होने के बाद माफिया एवं उनके हितैषी बौखलाए

UP सरकार द्वारा/ अतीक की अब तक 11 अरब 69 करोड़ 20 लाख 4 हजार 350 रुपए की संपत्ति जब्त/ध्वस्त/कुर्क

प्रयागराज : 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डा दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उमेश पाल की 24 फरवरी को पहले प्रयागराज में हत्या हो गई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है।