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New Delhi : उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका रद्द…

उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से बेल नहीं, तीसरी बार खारिज हुई याचिका दिल्ली पुलिस ने इन दोनों की जमानत का कड़ा विरोध किया. पुलिस ने इन दोनों को दिल्ली दंगों का ‘मास्टरमाइंड’ और ‘कमांड अथॉरिटी’ बताते हुए कहा कि इनकी जमानत अर्जी समय से पहले और कानूनन गलत है.

उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनकी बेल तीसरी बार नामंजूर हो गई है. हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले से जुडी बड़ी साजिश के आरोप में गिरफ्तार आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को देखते हुए हम अभी जमानत नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह छूट दी कि यदि मामले के सुरक्षित/गोपनीय गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं, या फिर SC के आदेश के एक साल पूरे हो जाते हैं और ट्रायल में देरी होती है, तो वे निचली अदालत में दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.