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आगरा में कूड़े से बनेगी बिजली, कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर प्लांट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

 

चार साल से ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) में अटके वेस्ट टू एनर्जी (कूडे़ से बिजली बनाने) प्लांट को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है।

आगरा नगर निगम द्वारा कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट के लिए सर्वोच्च अदालत से अनुमति मांगी गई थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि कूड़े का निपटारा करना पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। राज्य सरकार ने अनुमति मिलने पर कहा कि नीरी ने जो सुझाव दिए हैं, उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

टीटीजेड में कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट के लिए अक्तूबर 2017 में चेक रिपब्लिक के प्राग शहर की कंपनी स्पार्क ब्रेसन ने पैरवी की थी। कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट कुबेरपुर में यही कंपनी लगाएगी।

इस प्लांट की अनुमति के लिए गुरुवार को हुई सुनवाई में आगरा नगर निगम की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी करते हुए कहा कि नेशनल एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने प्लांट को लेकर कोई आपत्ति नहीं की है। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्लांट के पक्ष में है। नीरी के सुझाव के मुताबिक काम किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने प्लांट को मंजूरी दे दी।