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यूपी में हटेंगी ‘सरकारी’ देसी-अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकानें! सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की अंग्रेजी और देसी शराब, बीयर और भांग की दुकानों पर लगे साइनबोर्डों से अब सरकारी और ठेका शब्द हटा दिया गया है। यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रदेश के आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शासन से आए आदेश के अनुपालन के क्रम में यह कार्रवाई की गई है। अब इन अंग्रेजी और देसी शराब, बीयर और भांग की दुकानों के साइन बोर्ड पर देसी मदिरालय, देसा शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान और बीयर शॉप आदि ही लिखा जा सकेगा।

सरकार को पसंद नहीं ये शब्द

आपको बता दें कि इस कदम के पीछे तर्क यह है कि शराब, बीयर और भांग की दुकानों के लाइसेंस प्रदेश सरकार ही जारी करती है, इसलिए अब तक इन दुकानों सरकारी लाइसेंसी शराब/बीयर की दुकान, सरकारी भांग का ठेका आदि शब्द लिखे जाते थे। लेकिन प्रदेश सरकार को यह शब्द पसंद नहीं आए इसलिए अब इन्हें हटाए जाने के आदेश दिए गए।

घर में शराब या बीयर रखने के लिए लाइसेंस

प्रदेश में अब घर में बार का इंतजाम रखने वाले शौकीनों को आबकारी विभाग से लाइसेंस भी लेना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होम लाइसेंस लेना होगा। बिना होम लाइसेंस के कोई भी घर में घर में बार का इंतजाम नहीं कर सकेगा।